
चेन्नई, 20 जुलाई 2025 — तमिलनाडु विधानसभा ने एक नया विस्तारित कानून पारित किया है, जिसके अंतर्गत अब राज्य में किसी भी नागरिक को किसी भी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जा सकेगी, चाहे अपराध वहीं घटित न हुआ हो। यह कदम पुलिस पहुँच को दोगुना करने और पीड़ितों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया।
✅ कानून की मुख्य बातें:
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किसी भी थाने में FIR दर्ज ― अपराध की लोकेशन की बाध्यता नहीं।
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पुलिस को 24 घंटे के भीतर FIR स्थानांतरित अन्य क्षेत्रीय थाने को भेजनी होगी।
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यदि कोई अधिकारी रोक-टोक या देरी करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
🚸 पीड़ितों को फायदा:
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ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रह रहे लोग अब कम दूरी तय करके FIR दर्ज करा पाएंगे।
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घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, अभद्रता जैसे मामलों में पहरी शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा।
👮 पुलिस व्यवस्था में बदलाव:
अब हर थाने में FIR सहायता काउंटर बनाया जाएगा और सरकारी अधिकारी प्रशिक्षित होंगे कि एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए। यह कानून 1,500+ थानों में लागू होगा।
📣 सामाजिक स्वीकृति:
क़ानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों ने इस सुधार का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि यदि जनजागरूकता और निरीक्षण नहीं बढ़ाया गया तो यह उपयुक्त रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाएगा।
⚠️ चुनौतियां:
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सभी थानों में प्रशिक्षण का अभाव और
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दिशानिर्देशों का पालन,
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और जूठी शिकायतों की संभावना जैसे मुद्दे बेहद जरूरी होंगे।